2 साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ
कोलकाता : पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर तक आरोप तय करने के मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया है। अप्रैल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को रिहा किया जाएगा। यदि आरोप तय करने और गवाहों की जांच पहले की जाती है, तो उन्हें उसी के तुरंत बाद भी रिहा कर दिया जाएगा। उन्हें विधानसभा का सदस्य होने के अलावा किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वो पिछले दो साल दो महीने से जेल में हैं। अब उन्हे जमानत मिलनी चाहिए।
पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Visited 27 times, 27 visit(s) today