
रांची : झारखंड का दलबदल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर दिया है। एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बाबूलाल मरांडी के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। साथ ही झारखंड विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई पर 13 जनवरी तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस मामले पर बाबूलाल मरांडी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से भी इस पर एक फैसला आ गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया था। इस हिसाब से उन्हें विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना जाना था लेकिन जेवीएम के विलय के बाद विधानसभा में इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा सकता।