रांची : राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। देवघर के जयप्रकाश पंडित ने याचिका दायर कर कहा, सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा कर नियमों का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव कराया जाना अनिवार्य है लेकिन झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने के बदले सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है।
याचिका में सरकार द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगाने को भी कहा गया, जिसमें पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाते हुए छह माह के लिए सभी प्रतिनिधियों को अधिकार दिए गए हैं। अदालत को बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान दुमका और बेरमो विधानसभा का उपचुनाव सफलतापूर्वक कराया गया। अब मधुपुर उपचुनाव की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव भी कराए जा सकते हैं। अदालत से सरकार को यथाशीघ्र पंचायत चुनाव कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
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