
झारखंड : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें व उनके परिजनों से कथित रूप से जुड़ीं फर्जी खनन कंपनियों को खदानों के आवंटन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर सुनवाई का फैसला किया है। हाईकोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जनहित याचिका में सीएम सोरेन व उनके परिजनों को खदानें लीज पर देने की जांच की मांग की गई है।