रांची : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने झारखंड के प्रतिबंधित नक्सल संगठन पीएलएफआई के पास से विदेशों में बने हथियार एवं गोला-बारूद जब्त होने से संबंधित मामले में सात व्यक्तियों के खिलाफ पहला पूरक आरोप-पत्र दायर किया।
एनआईए के एक प्रवक्ता के अनुसार गुलाब कुमार यादव, रवि यादव, राकेश कुमार पासवान, पवन कुमार यादव, संतोष यादव, सुरेश यादव और प्रमजीत मोची पर भारतीय दंड संहिता (भादंसं), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून, शस्त्र अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने बताया कि इनमें से छह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है जबकि प्रमजीत फरार है। एनआईए के मुताबिक, पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सदस्य लातेहर के बलुभांग के तितिर महुआ वन क्षेत्र में एकत्र हुए और गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एजेंसी के मुताबिक विश्वसनीय सूचना के आधार पर छापामारी की गयी और चार आरोपितों को विदेश में निर्मित हथियारों एवं गोला-बारूदों के साथ गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने कहा कि अभियुक्त सरकारी विकास परियोजनाओं और ट्रांसपोर्टरों के ठेकेदारों से वसूली किया करते थे। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने अवैध तरीके से विदेश में बने हथियार और गोला-बारूद हासिल किए जिनका इस्तेमाल वसूली के लिए ठेकेदारों और कारोबारियों को डराने के लिए किया जाता था। प्रमुख जांच एजेंसी ने पहला पूरक आरोप-पत्र शुक्रवार को रांची में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष दायर किया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा
दुमका : झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या मामले में दोषी पति को शनिवार को दस साल के कारावास के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिले के जामा थाना क्षेत्र के सितुआ गांव निवासी दिनेश मांझी को दहेज हत्या से संबंधित मामले में दोषी पाकर भारतीय दंड विधान की धारा 341 में एक माह, 323 में एक साल, 498 (ए) में तीन साल एवं 3000 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा, 304-बी में दस साल और दहेज प्रताड़ना अधिनियम (डीपी एक्ट) की धारा 4 में दो साल एवं 2000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किये गये। अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र सिन्हा ने बताया कि सूचिका मृतका की मां कमली देवी के बयान पर जामा थाना में अभियुक्त पति दिनेश मांझी के विरुद्ध दहेज के लिए आग लगाकर हत्या कर दिये जाने को लेकर भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 8 मार्च 2017 को सदर अस्पताल, दुमका में कमली देवी ने दुमका नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी को दिये बयान में कहा था कि सूचिका की पुत्री (मृतका) अपने पति दिनेश मांझी ग्राम सितुआ जामा के साथ अपने ससुराल में थी। घटना के दिन 8 मार्च 2017 को तीन बजे शाम को मोबाइल पर बेटी के जलने की खबर मिली। पति के साथ अपनी पुत्री की ससुराल जाने पर पता चला कि उसे सदर अस्पताल, दुमका ले जाया गया है। अस्पताल में देखा कि पुत्री का पूरा शरीर जला हुआ है। महिला ने कहा कि दामाद दिनेश मांझी मारपीट कर उसकी बेटी को आग लगा दिया एवं घर बंद कर बाहर से कुंडी लगा दिया। पुत्री की शादी पांच वर्ष पहले दिनेश मांझी के साथ हुई थी। दहेज के लिए उसका पति हमेशा उसके साथ मारपीट किया करता था। इसको लेकर गांव में तीन बार पंचायत भी हुई थी।
सीसीएल कर्मी की संदिग्ध मौत
बोकारो : झारखंड में बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के जारंगडीह रेलवे स्टेशन के निकट सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) में इलेक्ट्रीशियन के पद पर पदस्थापित चंद्रशेखर नायर (45) की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गयी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि चंद्रशेखर रोज की तरह शुक्रवार की रात अपने ड्यूटी पर था। इस बात की जांच की जा रही है कि इलेक्ट्रीशियन किन परिस्थितियों में अपने कार्यालय से निकल कर जारंगडीह स्टेशन के पास पहुंचा, जहां उसकी मौत हुई। घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। इस बीच मृतक के परिजन और स्थानीय लोग सीसीएल प्रबंधन से परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं।
गोड्डा में 20 क्विंटल कोयल जब्त
गोड्डा : झारखंड में गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दो वाहनों से करीब 20 क्विंटल अवैध कोयला बरामद किया है।
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कोयला का उत्खन्न कर परिवहन करने के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। गंगा सागर मोड़ पर बलिया की ओर से आ रही दो संदिग्ध वाहन के चालक चेकिंग को देखते ही गाड़ी को छोड़ भागने लगे। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने चालकों को कुछ दूरी तक पीछा कर पकड़ लिया। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार चालकों में तबरेज आलम और सद्दाम शामिल है, जो गोड्डा के ही रहने वाले हैं। दोनों वाहन पर करीब दस-दस क्विंटल कोयला लदा था। चालकों से जब इससे संबंधित कागजात की मांग की गयी तो उन्होंने कागजात प्रस्तुत नहीं किया। कोयले को जब्त कर इस संबंध में महागामा थाना कांड संख्या-35/20 दर्ज किया गया है।
न्यायाधीश पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को पीटने का आरोप, हंगामा
डालटनगंज : झारखंड में पलामू जिले के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने शनिवार को जमकर हंगामा किया।
पलामू जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी उर्फ नेहरू के साथ बदलसूकी और गाली गलौज करने का आरोप लगाकर सारे अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बार के अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी ने शहर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में तिवारी ने कहा है कि न्यायाधीश पंकज कुमार (नंबर 2) के न्यायालय में उनके अलावा अन्य अधिवक्ताओं ने पूर्वाह्न 11 बजे से जमानत आवेदन को प्रचालित करने के लिए बैठे थे, लेकिन वे दोपहर करीब 12 बजे तक न्यायालय में नहीं पहुंचे। करीब 12.30 बजे जब वे पहुंचे तो नम्रतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके अपने बैठने का समय निश्चित कर दें ताकि अधिवक्ताआं एवं मुवक्किलों को परेशानी न हो। यह भी कहा कि आदेश पर गए वाद का आदेश भी उसी तारीख पर देने की कृपा की जाए। तिवारी ने कहा कि इतना सुनते ही न्यायाधीश पंकज कुमार आग बबूला हो गए और कहा कि वह समय निश्चित नहीं करूंगा। इस पर सारे अधिवक्ता कोर्ट से वकालतखाना में आ गए। कुछ समय बाद अदालत कार्य से दूसरे कोर्ट में जा रहा था तो गेट के नजदीक पंकज कुमार पुलिस के साथ आये और कॉलर पकड़ लिया। इस दौरान मुझे गालियां देने के साथ ही मारपीट भी की गयी।