
नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले खर्च के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग- अलग मदों में खर्च की जाने वाले रकम की सीमा तय कर दी है। समय, स्थान और स्थिति के मुराबीक हर चुनाव में ये दर सूची जारी होती है।
आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये सूची जारी करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जारी चार्ट के मुताबिक ही उम्मीदवार चुनाव में आने वाले खर्च का ब्योरा देगा। चूंकि चुनाव प्रचार में विभिन्न क्रिया कलाप में कार्यकर्ताओं की संख्या भी सीमित है तो खर्च भी बेपनाह नहीं कर सकते।