बिहार : बिहार में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लगा दिया है। फिलहाल अगले 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते मामलों के बीच एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा था। मंगलवार को नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया। गृह विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 15 मई तक लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली, आवश्यकत खाद्य सामग्री की दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कृषि, भवन निर्माण, बैंक, ई-कॉमर्स जैसी सेवाओं को अपवाद में रखा गया है।
शादी-समारोहों पर रोक नहीं
लॉकडाउन की घोषणा के बीच वैसे परिवारों की चिंता बढ़ गई है, जिनके यहां शादी-समारोह जैसे आयोजन तय हो गए हैं। 6 से 15 मई के बीच राज्य के कई घर-परिवारों में शादी-विवाह संपन्न होने हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग संशय में हैं। उन परिवारों के लिए राहत की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान शादी-समारोहों पर रोक नहीं रहेगी। हालांकि इसके लिए नए नियम तय किए गए हैं।
बिन बाजा बारात, केवल 50 लोगों को अनुमति
बिहार में लॉकडाउन के बावजूद भी शादी समारोह पर पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन इसके लिए पहले से चले आ रहे नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि शादी में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। यानि बाराती और सराती मिलाकर कुल 50 लोग ही शामिल हो पायेंगे। शादी ब्याह में पहले 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। राज्य सरकार ने इसमे कटौती कर दी है।
शादी में बैंड बाजे के और नाच-गाने के बिना ही बारात द्वार लगेगी। पहले भी बंदिशें लगाई गई थीं, लेकिन लोग प्रोटोकॉल तोड़ कर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने डीजे और बारात जुलूस वगैरह पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
3 दिन पहले देनी होगी थाने को सूचना
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिसके घर भी शादी है, उसे शादी के तीन दिन पहले अपने नजदीकी थाने को इसकी सूचना देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर थाने का चक्कर लगाना पड़ सकता है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि श्राद्धकर्म के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक, अंतिम संस्कार या श्राद्धकर्म में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।