रांची : झारखंड के थानों में आम लोगों की सहूलियत के लिए वकील प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। वकील झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के पैनल अधिवक्ता होंगे, जो थानों में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल कानूनी मदद करेंगे। झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थानों में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है। थानों में मानवाधिकार का पालन कराने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यदि थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार भी माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। थानों, सिविल कोर्ट, जेल, प्रोवेशन होम आदि स्थानों पर बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें संविधान प्रदत्त कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी दी जाएगी। झालसा के अनुसार पूछताछ या फिर किसी अपराध में गिरफ्तार अपराधी को कानूनी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। न ही थाने लाए गए किसी व्यक्ति को फोन पर किसी से बातचीत से रोका जा सकता है। ऐसा करना कानूनन अपराध है।
आम लोगों के लिए थानों में नियुक्त होंगे वकील, तुरंत देंगे कानूनी मदद
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