
कोलकाता : प्राइमरी टीचर के पद पर अवैध रूप से की गई 269 नियुक्तियों के मामले में हाई कोर्ट ने कुछ और दस्तावेज तलब किया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने प्राइमरी स्कूल बोर्ड को शुक्रवार को यह आदेश दिया। इसके साथ ही कहा कि इस मामले की सुनवायी 20 जून को होगी।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने प्राइमरी स्कूल बोर्ड को आदेश दिया है कि अगर एक नंबर बढ़ाये जाने के बाबत 2854 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था तो उनके आवेदन कोर्ट में पेश किए जाए। इसके अलावा जिन 273 लोगों की नियुक्ति के लिए दूसरा पैनल बनाया गया था उसे भी पेश किया जाए। यहां गौरतलब है कि पिटिशन में इस तरह की 269 नियुक्तियों का जिक्र किया गया है।