
बिहार : चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है। उन्हें सजा की आधी अवधि जेल में पूरी कर लेने के आधार पर जमानत दी गई है।
सभी मामलों में मिली जमानत
लालू प्रसाद यादव को अब तक कुल 4 मामलों में सजा हुई है और अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। इसके बाद उनके जेल से निकलने की राह प्रशस्त हो गई है। सीबीआई ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर कहा था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। अदालत ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया।
सीबीआई कोर्ट सुनाई थी 5 साल की सजा
बता दें कि रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बीते 21 फरवरी को रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी।