
रांची : कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लोगों की कहीं भीड़ ना लगे। इसलिए सदर एसडीओ समीरा एस ने पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगा दिया है। पहले 29 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 मार्च कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में सभी प्रकार के धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे- शब ए बरात, रामनवमी, सरहुल जैसे धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रैली जुलूस शोभायात्रा निकालने पर रोक लगाई गई है। रांची में पहले से ली गयी कार्यक्रम करने की अनुमति को भी तत्काल रद्द कर दिया गया है। एसडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि जितने भी अनुमति दी गई थी, उसे तत्काल निरस्त किया जाता है। रोक के बावजूद कोई भी संस्था व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रम करता है या शहरी क्षेत्र में धारा 144 का उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति और संस्था पर आपदा प्रबंधन उल्लंघन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।