जयपुर : केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि सम्बंधी तीन कानूनों का राजस्थान के किसानों पर असर ‘निष्प्रभावी’ करने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार को विधानसभा में तीन कृषि संशोधन विधेयक पेश किये। इसमें राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किये हैं। इनमें किसानों के उत्पीड़न पर कम से कम तीन साल की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। राज्य के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को सदन में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 सदन के पटल पर रखे।
सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा इन विधेयकों का विरोध करेगी और सोमवार को इन पर बहस के दौरान साबित कर देगी कि केंद्रीय कानून किसानों के हित में हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चुनावों में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारपोरेट कंपनियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ कांग्रेस शासित पंजाब पहले ही विधेयक पारित कर चुका है।
राजस्थान सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ लायी विधेयक
Visited 108 times, 1 visit(s) today