
पटनाः राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अब झारखंड हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले भी लालू को जमानत के लिए अदालत से निराशा ही हाथ लगी थी। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, उसपर सुनवाई टल गई है। गौरतलब है कि दुमका मामले में लालू यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की। इससे पहले लालू को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
फैसला आने से पहले राबड़ी देवी ने कहा…
लालू यादव की जमानत पर फैसला आने से पहले उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान आया है। राबड़ी का कहना है कि जो भी फैसला होगा, वो मंजूर होगा। दरअसल, राजद अध्यक्ष लालू को चारा घोटाला के 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन अब मामला दुमका कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में लालू यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि लालू यादव ने जेल से भाजपा विधायक को फोन कर लालच दिया, इस मामले में अब प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। इसी के बाद लालू यादव को रांची में बंगले से वापस अस्पताल भेजा गया था।