नई दिल्ली : शीर्ष न्यायालय ने बिहार विधानसभा चुनाव को टालने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायालय ने शुक्रवार को कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने की छूट देने से भी इनकार कर दिया है। 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि ‘हम हर किसी को निर्वाचन आयोग के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम आपको केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं।’ आयोग शुक्रवार को दोपहर 12.30 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर सकता है। बता दें कि अजय कुमार नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर करके दावा किया था कि महामारी के कारण विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से आयोजित नहीं किए जा सकते। इस याचिका में स्थिति सामान्य होने तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने की अपील की गयी थी।
इस बार 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव की आयोग की पीसी जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा पत्रकार सम्मेलन कर चुनावों की तारीखों का ऐलान करेंगे। साथ ही देश की करीब 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। पिछली बार बिहार में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। कोरोना के चलते इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं।
एक घंटा बढ़ा वोटिंग का समय
अरोड़ा ने कहा कि कोरोना माहामारी को देखते हुए इस बार बिहार चुनाव में मतदान का समय एक घंटा अधिक बढ़ाया जाएगा। यानी सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसा नहीं होगा।