कोलकाताः सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों को पीएम केयर्स फंड से घोषित योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ महामारी में अनाथ हुए बच्चों को ही इन योजनाओं का लाभ न मिले, बल्कि इनमें उन सभी बच्चों को लाभ दें, जो कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए हैं। बंगाल सरकार द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के दौरान सिर्फ 27 बच्चे ही अनाथ हुए हैं, कोर्ट ने इसे अविश्वसनीय बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे ऐसे बच्चों के बारे में जल्द आवश्यक जानकारी जुटाएं और संबंधित वेब पोर्टल पर जल्द से जल्द डाटा को अपलोड करें।