
पीआईएल वापस लेने के नाम पर कोलकाता के व्यवसायी से लिए थे 50 लाख
600 से अधिक पीआईएल दायर कर चुका है राजीव कुमार
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : रविवार की रात हेयर स्ट्रीट थाना और डीडी की टीम द्वारा गिरफ्तार झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार के पास से 50 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। आरोप है कि कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ रांची कोर्ट में किये गये पीआईएल को वापस लेने एवं व्यवसायी को कानूनी अड़चन से मुक्ति दिलाने के बदले उनसे 50 लाख रुपये नकदी लेने का आरोप राजीव कुमार पर है। वकील राजीव कुमार ने व्यवसायी के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर रखा है। सोमवार को राजीव कुमार को बैंकशाल कोर्ट में पेश करने पर उसे 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजीव कुमार को झारखंड में पीआईएल मैन के रूप में जाना जाता है। उसने 600 से अधिक पीआईएल दायर किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार की शाम अमित अग्रवाल ने हेयर स्ट्रीट थाने में अभियुक्त राजीव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। उक्त शिकायत के आधार पर उसे पकड़ा गया है।
क्या है पूरा मामला
अदालत सूत्रों के मुताबिक पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें गुप्त जानकारी मिली थी कि पार्क सर्कस इलाके में स्थित एक मॉल के पांचवें तल्ले में स्थित पार्किंग प्लेस में मोटी रकम की लेनदेन होनेवाली है। इस जानकारी के बाद ही लालबाजार से एआरएस की टीम रविवार को उस मॉल में पहुंची और हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस के साथ मिलकर शाम को राजीव कुमार नामक एक वकील को 50 लाख रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। वह खुद को रांची का वकील होने का दावा कर रहे हैं। उनके पास से नकदी 50 लाख रुपये जब्त किये गये हैं। जांच में पता चला कि राजीव कुमार ने वर्ष 2021 में रांची अदालत में अमित अग्रवाल नामक कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ एक पीआईएल दायर किया था। इस पीआईएल से व्यवसायी को मुक्ति दिलाने के बदले राजीव ने अमित से 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। वह कहता था कि उसके सीबीआई एवं ईडी के कई अधिकारियों से गहरे संबंध हैं। यह डील 10 करोड़ रुपये से शुरू हुआ, जो अंतत: एक करोड़ रुपये में फाइनल हुआ। इस डील की पहली किस्त के तौर पर 50 लाख रुपये लेने के लिए शनिवार को राजीव कोलकाता आया था। शाम को वह पार्क सर्कस में स्थित मॉल में रुपये लेने पहुंचा। राजीव को उस मॉल से 50 लाख के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इस मामले में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किये हैं। अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने पार्क सर्कस में स्थित जिस मॉल से राजीव कुमार को पकड़ा है, वह इलाका करया थाने के अंतर्गत आता है, इस लिहाज से करया थाने में एफआईआर दर्ज होनी थी, लेकिन इस मामले में एफआईआर हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज की गयी। पहले पुलिस ठगी के आरोप में राजीव को गिरफ्तार करने की बात कह रही थी, लेकिन अदालत में पेशी के दौरान फॉरवर्डिंग में कहा गया कि उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्ष की बातों को सुनकर अदालत ने आरोपी को छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है।