
राज्य में पहली बार किसी आईएस आतंकी को हुई सजा
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कोलकाता में आईएस से जुड़े आतंकवादी मोहम्मद मोसुद्दीन उर्फ मूसा को सीटी सेशन कोर्ट के चीफ जज सिद्धार्थ कांजीलाल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए की तरफ से दायर मामले की सुनवाई के बाद उन्होंने शुक्रवार को सजा की घोषणा की। एनआईए की तरफ से दाखिल चार्जशीट में मूसा के खिलाफ पूरे देश के साथ ही विशेष करके पश्चिम बंगाल में आईएस की जड़ों को मजबूत करने के आरोप साबित हुए हैं।
एनआईए की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट श्यामल घोष ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मूसा को बर्दवान स्टेशन से सीआईडी की टीम ने पकड़ा था। इसके बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी एन्आईए को सौंप दी गई थी। चार्जशीट में बताया गया है कि मूसा पूरे देश में आईएस एजेंटों की तैनाती करने का काम करता था। इसके साथ ही पूरे देश में आईएस की विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी। अदालत ने उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सही करार देते हुए यह सजा सुनाई है। हालांकि बचाव पक्ष का दावा है की वह बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है।