
कोलकाताः लम्बे समय से लंबित वाहनों के सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस (सीएफ)को लेकर परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी छूट दी है। इसके लिए एक अधिसूचना परिवहन विभाग ने सोमवार को जारी की है। सिटी सबर्बन बस सर्विसेज के महासचिव टीटू साहा ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। हम इसके लिए काफी दिनों से मांग भी कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस पहल से परिवहन विभाग के राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है। ऐसे में सीएफ से वंचित वाहन वन टाइम वेवर यानी कि 1500 रुपये का जुर्माना व सीएफ का शुल्क देकर अपने वाहन का सीएफ करवा सकेंगे। इसकी घोषणा पहले ही परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने की थी। हालांकि यह नियम तीन महीने के लिए है। साथ ही 30 दिन से कम के वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उनके लिए पहले ही तरह ही प्रतिदिन के तौर पर 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान लागू रहेगा। इस सिलसिले में परिवहन विभाग ने सभी अथॉरिटी को आवश्यक नियम को क्रियान्वित करने को कहा है।