अलीपुर कोर्ट ने सुनायी सजा
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त को अलीपुर कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है। अभियुक्त का नाम हारुन रशीद है। इसके सात ही अभियुक्त पर 2 लाख रुपये का जुमाना लगाया गया है और जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल की सजा होगी। गुरुवार को अलीपुर जज कोर्ट 12 नं. एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश शेख कमालुद्दीन ने यह सजा सुनायी है। सरकारी वकील सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि अप्रैल 2013 में ठाकुरपुकुर के गोदाम में छापामारी कर कोलकाता पुलिस के नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों ने 206 किलो गांजा जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने हारुन रशीद को गिरफ्तार किया था। मामले के जांच अधिकारी व वर्तमान में पार्क स्ट्रीट थाना के एडिशनल ओसी अमित चटर्जी ने अदालत में चार्जशीट पेश की। अदालत में 7 लोगों की गवाही पेश की गयी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनायी।
गांजा तस्करी के अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा
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