हाई कोर्ट ने दिया उनके तलाक के मुकदमे में आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : भाजपा के नेता व सांसद सौमित्र खां और उनकी पत्नी सुजाता खां के बीच चल रहे तलाक के मामले की सुनवायी सियालदह कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस केशांग दोमा भूटिया ने इस बाबत दायर मामले की सुनवायी के बाद सोमवार को यह आदेश दिया।
सुजाता खां ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि सौमित्र खां ने बांकुड़ा की अदालत में तलाक का एक मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे इस मामले की सुनवायी के लिए बांकुड़ा जा रही थी राह में उन्हें रोक कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर करके अपील की थी तलाक के इस मुकदमे की सुनवायी बांकुड़ा के बजाए कोलकाता की किसी अदालत में की जाए। मामले की सुनवायी के बाद जस्टिस भूटिया ने आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सियालदह कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं।
सौमित्र-सुजाता मामले की सुनवायी सियालदह कोर्ट में
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