
कोलकाता : इस साल क्रिसमस और न्यू इअर के मौके पर आतिशबाजी की छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकेंगे और वह भी सिर्फ 35 मिनट के लिए। यानी 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयर पर्सन आदर्श कुमार गोयल, न्यायिक सदस्य एस के सिंह और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. एस एस गर्ब्याल एवं डॉ. नगीन नन्दा ने यह आदेश दिया है।
संतुलित वायु गुणवत्ता वाले शहरों को मिली छूट
एडवोकेट अनसुइया चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एनजीटी के बेंच ने पूरे देश के सभी शहरों एवं नगरों में, जहां वायु की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है, पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत जिन शहरों एवं नगरों में वायु की गुणवत्ता संतुलनशील एवं मानक के अनुरूप है उनमें सिर्फ दो घण्टे के लिए ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकेंगे। यह छूट भी सार्वजनिक नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उत्सवों के लिए ही यह छूट मिलेगी। इसके अलावा किसी अन्य उत्सव के लिए डीएम की अनुमति लेना वाध्यतामूलक होगी।
रदूषण से प्रभावित लोग मुआवजे के हकदार
वायु की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह अनुमति एक निर्दिष्ट समय के लिए मिलेगी। इसके साथ ही एनजीटी ने आदेश दिया है कि प्रदूषण से प्रभावित लोग मुआवजे के हकदार भी होंगे। उन्हें इसका साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ ही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को चिन्हित भी करना पड़ेगा। डीएम कानून का उल्लंघन करने वाले से मुआवजा वसूल करेंगे। एनजीटी के बेंच ने जुर्माने की राशि को भी स्पष्ट कर दिया है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि वायु की गुणवत्ता के डाटा का संग्रह करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करनी पड़ेगी।