
मतदान केंद्रों में बिना मॉस्क के नहीं मिलेगा प्रवेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाताः राज्य में पहली बार कोरोनाकाल में मतदान होने जा रहा है। ऐसे में इस बार कई नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की भी संभावना है। चुनाव आयोग से इस बार कोविडकाल का ध्यान रखते हुए मतदान का समय भी बढ़ाया गया है। पहली बार है कि 80 साल से अधिक उम्र, दिव्यांग व कोविड मरीजों को पोस्टल बैलेट की भी सुविधा दी गई।
मतदान केंद्रों पर यह नियम आवश्यक
-मतदान केंद्रों में मतदान कर्मियों को भी मॉस्क पहनना होगा
-मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर प्रवेश करते समय मॉस्क पहनकर आना होगा
-प्रवेश के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी
-सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी
-मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
-मतदाता के एक हाथ में ग्लव्स दिया जाएगा
-मतदान के पहले व बाद में सैनिटाइज होंगे बूथ
104 डिग्री से अधिक तापमान तो अंत में ही वोट दे पाएंगे मतदाता
इस बार मतदाताओं के बूथ में प्रवेश करने से पहले इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान की जांच होगी। यदि किसी मतदाता का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होगा, तो मतदाताओं को अंतिम घण्टे के बीच मतदान की अनुमति होगी। इस बार कोरोनाकाल को देखते हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 6.30 बजे तक है। ऐसे में अंतिम एक घण्टे के बीच अधिक तापमान आने वाले मदताओं के लिए विशेष व्यवस्था मतदान के लिए रहेगी।