
जस्टिस टंडन के डिविजन बेंच ने खारिज की राज्य सरकार की अपील
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान डीए का भुगतान करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत के डिविजन बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले में ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की थी। डिविजन बेंच ने अपील को खारिज कर दिया।
कॉनफेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इम्पलायिज फेडरेशन के मामले में ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान डीए देना पड़ेगा। हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस देवाशिष करगुप्ता के डिविजन बेंच ने यह मामला ट्राइब्यूनल को रेफर किया था। इसमें ट्राइब्यूनल से कहा गया था कि वह यह तय करे कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान डीए दिया जाना चाहिए।