
कोलकाता : अलीपुर में सीबीआई मामलों के स्पेशल जज की ओर से एक निजी बैंक की न्यू अलीपुर शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर देवतोश चंदा को 57,000 रुपये जुर्माने के साथ 5 वर्ष की सजा सुनायी गयी है। उनके अलावा मेसर्स चटर्जी एक्सपोर्ट, लोअर रेंज के प्रोपराइटर इंद्रजीत चटर्जी को भी 51,000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल की सजा दी गयी है। अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने 8 नवम्बर 2001 में मामला दायर किया था। आरोप है कि उक्त बैंक मैनेजर ने इंद्रजीत को किसी प्रकार के दस्तावेज की जांच किये बगैर 12 लाख रुपये का बोगस लोन दिलवाया था। इस कारण बैंक काे 12 लाख रु. का नुकसान झेलना पड़ा था। मामले की जांच के बाद गत 27 नवम्बर 2002 को अलीपुर के स्पेशल जज की कोर्ट में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी। अब कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनायी है।