हुगली : बालागढ़ में छात्रा के बलात्कार के बाद हत्या के आरोप में हुगली की अदालत ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनायी है। अदालत के इस फैसले से मृत छात्रा के परिवारवाले संतुष्ट हैं। 12 दिसम्बर 2014 की शाम हुगली के बालागढ़ के जिराट की रहने वाली 6ठवीं कक्षा की छात्रा रूपा (परिवर्तित नाम) ट्यूशन पढ़कर वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते से 3 लोगों ने उसे अगवा कर लिया था और उसके बाद उससे बलात्कार किया गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने पूरे देश में विरोध की आवाज बुलंद की थी।
बलात्कार के बाद जघन्य तरीके से हत्या
इस घटना में दोषियों ने रूपा से गैंग रेप के बाद उसकी जघन्य तरीके से हत्या की थी। बलात्कारियों ने मासूम छात्रा की हत्या करके उसके पांव को धारदार हथियार से काटकर बोरी में भर कर मिट्टी के नीचे दफन कर दिया था। 14 दिसंबर को पुलिस ने नदी के किनारे ईट भट्टे के पास से जमीन की खुदाई करके मासूम छात्रा का शव बरामद किया था। मामले की जांच में उतरी पुलिस ने तीन दरिंदों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के नाम गौरव मंडल उर्फ शानू, कौशिक मलिक व स्वरूप मजूमदार हैं। मामले में गिरफ्तार अभियुक्त स्वरूप मजूमदार नाबालिग था इसलिए इसका विचार जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
5 वर्षों तक चला मामला
लगभग 5 वर्ष तक चले इस मामले में साक्ष्य और प्रमाणों के बिना पर अदालत में गौरव मंडल, कौशिक मलिक को आईपीसी की धारा 302/ 363/ 364 A/ 376 (2) के अलावा पोस्को कानून के तहत दोषी करार दिया गया। अदालत ने इस घटना को विरलतम करार देते हुए 2 बालिग अभियुक्तों गौरव मंडल व कौशिक मालिक को फांसी की सजा देने का फरमान जारी किया है। बलात्कारियों को हुगली के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज (सेकंड कोर्ट) के जज मानस रंजन सान्याल की अदालत में फांसी का फैसला सुनाया गया है।
गैंग रेप कर की थी हत्या, 2 को मिली फांसी की सजा
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