
पंजाब : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में एक ऐसा केस दायर हुआ है, जिसमें गुरुग्राम की एक महिला ने जेल में बंद पति के साथ शरीरिक संबंध बनाने की इजाजत मांगी है। महिला ने तर्क दिया है कि सलाखों के पीछे रहने वाले व्यक्ति को वंशवृद्धि से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इसका जवाब मांगा है। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है वह इस मुद्दे पर गृह विभाग से बात कर ही अपनी राय दे सकते हैं। इस मामले पर आगे की कार्रवाही हरियाणा सरकार के राय पर ही टीकी है। मालूम हो कि अभियुक्त हत्या और अन्य अपराधों का दोषी हैं और वह 2018 से ही जेल में बंद है।