
नई दिल्लीः अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में पिछले 6 साल से मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट और सत्र अदालत मुखर्जी की अलग-अलग 7 जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। जेल में रहने के दौरान उनका अपने पति पीटर मुखर्जी से तलाक भी हो चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इंद्राणी को यह जमानत मेडिकल ग्राउंड पर ग्रांट की है। इंद्राणी की ओर से दलील दी गई थी कि उनका मुकदमा 6 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। अभी इसके जल्द निपटने की कोई संभावना नहीं है। इसे भी कोर्ट ने जमानत का एक बड़ा आधार माना है। जस्टिस एल नागेश्व राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 बेटी शीना की हत्या के आरोप में मुखर्जी को गिरफ्तार किया था।