
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। शख्स पर आरोप है कि उसने सड़क पर एक लड़की पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी की थी और उसके पिता ने जब इसका विरोध किया तो शख्स ने उनसे मारपीट भी की थी। कोर्ट ने कहा कि यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि एक पिता और किशोर बेटी भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि 14 वर्षीय बेटी के खिलाफ भद्दी टिप्पणियों पर आपत्ति जताने पर आरोपी ने कथित तौर पर पिता को हेलमेट से मारा, जिससे वह घायल हो गए। नाबालिग लड़की के पिता एक रिटायर्ड पुलिस उप-निरीक्षक हैं।
कोर्ट ने की ऐसी टिप्पणी
कोर्ट ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई आदमी और उसकी बेटी भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते। यह सब रुकना चाहिए।’ वहीं, आरोपी ने दावा किया कि लड़की के पिता ने उस पर और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया था। इस पर अदालत ने कहा कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के खिलाफ ऐसी भद्दी टिप्पणी सुनेगा, तो उसकी यही प्रतिक्रिया होगी। आरोपी ने अदालत से यह भी कहा कि उसके खिलाफ एकमात्र गैर-जमानती अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत था, जिसे तत्काल मामले में लागू नहीं किया गया।