नई दिल्ली : देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से बदहाल कोविड-19 मरीजों के बीच दो राज्यों के टकराव के चलते केन्द्र सरकार को सामने आना पड़ा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को साफ निर्देश दिए कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की मूवमेंट में किसी तरह को कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही, गृह मंत्रालय ने कहा कि परिवहन प्राधिकरणों (स्टेट अथॉरिटीज) को कहा जाएगा कि वे ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को अंतरराज्यीय मूवमेंट को फ्री करें।
ऑक्सीजन मूवमेंट पर गृह मंत्रालय के निर्देश
1-गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश में आगे कहा गया है कि ऑक्सीजन निर्माता और इसके सप्लायर के ऊपर यह रोक नहीं लगाई जा सकती है कि वह वे सिर्फ उसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को दे जहां पर उसका उत्पादन किया जा रहा है।
2-शहरों और राज्यों के बीच बिना किसी तय समय के ऑक्सजीन गाड़ियों की मूवमेंट बिना की रोक-टोक के होगी।
3-किसी भी अथॉरिटीज की तरफ से उस क्षेत्र से ऑक्सीजन ले जा रही गाड़ी को इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा कि वे किसी खास इलाके या उस जिले में ही ऑक्सीजन दे।
ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली सरकार ने की अपील
इससे पहले दिल्ली समेत कई राज्यों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी को लेकर केन्द्र से इसकी सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी जा रही है।