गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरे आरोपी सोनू पर दो लाख का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। गुरुवार (26 अक्टूबर) को MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को अदालत में मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं। जबकि मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा कि केस मेंटेनेबल नहीं है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।
बता दें कि करंडा थाना के सुआपुर के रहने वाले कपिलदेव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी और उस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी थे। मुख्तार अंसारी कपिलदेव हत्याकांड के मूल केस में बरी हो चुका था। जिला प्रशासन की तरफ से कपिलदेव हत्याकांड और एक हत्या के प्रयास के मामले को मिलाकर करंडा थाना में गैंगस्टर का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।