अहमदाबाद : गुजरात में एक मरीज गुर्दे की पथरी निकलवाने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उस मरीज की किडनी ही निकाल ली। जरूरी अंग निकाले जाने के 4 महीने बाद मरीज की मृत्यु भी हो गई। अब गुजरात उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बालासिनोर के केएमजी अस्पताल को आदेश दिया है कि वह मरीज के परिवारजनों को 11.23 लाख रुपये का मुआवजा दे। उपभोक्ता अदालत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर की इस लापरवाही में अस्पताल को भी जिम्मेदार माना है। अदालत ने माना कि अस्पताल न सिर्फ अपने कार्यों और चूक के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उसके कर्मचारियों की लापरवाही के लिए भी जिम्मेदार है।
गुजरात : पथरी निकलवाने गए मरीज की डॉक्टर ने किडनी निकाल दी
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