नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो और अक्सर आप मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना भूल जाते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस बचत खातों पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला जुर्माना आधा कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पोस्ट ऑफिस बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस बरकरार न रखने पर अब 50 रुपये (जीएसटी के साथ) का जुर्माना लगेगा, पहले ये जुर्माना 100 रुपये था। यह पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम 2019 के नियमों में बदलाव के तहत किया गया।
कितना मिनिमम बैलेंस जरूरी
नियमों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स में खाताधारक को 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये से कम हो जाए और वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले 500 रुपये नहीं हों तो खाताधारक पर जुर्माना लगाया जाता है। अभी तक ये जुर्माना 100 रुपये था, जिसे घटा कर 50 रुपये कर दिया गया है।
ऐसे बंद हो जाएगा खाता
अगर आपके खाते से मेनटेनेंस फीस काटने से बैलेंस जीरो हो गया तो पोस्ट ऑफिस खाता अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखा जाए तो ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मिनिमम बैलेंस का नियम साइलेंट खातों पर भी लागू होता है। साइलेंट खाते वो होते हैं जिनमें तीन लगातार वित्तीय वर्षों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। मतलब न तो पैसा जमा किया गया और न ही निकाला गया।
पोस्ट ऑफिस में इसलिए देना होगा जुर्माना
मिनिमम बैलेंस मेनटेन नहीं करने पर जुर्माना के अलावा भी कई तरह के शुल्क लगते हैं। सेविंग्स अकाउंट में एक महीने में चार बार तक कैश निकालना फ्री होता है। इसके बाद हर निकासी पर कुल राशि का 0.50 परसेंट या 25 रुपया शुल्क लिया जाता है। ये शुल्क सिर्फ निकासी पर लगता है, जमा करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है।