धर्मेंद्र धोखाधड़ी के मामले में तलब | Sanmarg

धर्मेंद्र धोखाधड़ी के मामले में तलब

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को तलब किया है। शिकायतकर्ता के वकील डी डी पांडेय ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत पर धर्मेंद्र (89) के खिलाफ यह आदेश पारित किया।

सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश का प्रलोभन दिया गया था। न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि अभियुक्तों ने अपनी साझा मंशा के तहत शिकायतकर्ता को निवेश के लिए प्रेरित किया। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से धोखाधड़ी के अपराध का खुलासा होता है। न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला प्रतीत होता है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज ‘गरम धरम ढाबा’ से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्तरां का ‘लोगो’ भी लगा हुआ है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच ‘लेन-देन गरम धरम ढाबा’ से संबंधित है और अभियुक्त धरम सिंह देओल (धर्मेंद्र) की ओर से सह-अभियुक्त द्वारा यह लेन-देन किया जा रहा था। शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2018 में सह-अभियुक्त ने धरम सिंह देओल (धर्मेंद्र) की ओर से उनसे संपर्क किया था और उत्तर प्रदेश में एनएच-24/एनएच-9 पर ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने सितंबर 2018 में 17.70 लाख रुपये की राशि का चेक सौंपा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद अभियुक्त ने उन्हें जवाब देना बंद कर दिया।

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