
नयी दिल्ली /कोलकाता : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में अभियुक्त अनुप माझी उर्फ लाला को 6 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश सूखे कोयले की खरीद-बिक्री में शामिल कंपनी के निदेशक अनूप माझी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। माझी पर आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में कोयले के अवैध व्यापार का आरोप है।