ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि पहले से तय तारीख दो जनवरी को ही सुनवाई होगी। कोर्ट अधिकारियों ने बताया कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सैफ-उल इस्लाम ने याचिका को इसीलिए खारिज कर दिया क्योंकि अग्रिम सुनवाई की अनुरोध वाली याचिका दायर करने वाले वकील के पास संत की ओर से वकालतनामा (पाॅवरऑफ एटर्नी) नहीं था।
जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रवींद्र घोष बुधवार को एक हफ्ते बाद संत चिन्मय दास के लिए कानूनी मदद लेने गए थे। उन्होंने कहा कि जब वे बुधवार को याचिका दाखिल करने गए तो उन्हें कट्टरपंथियों ने उन्हें अदालत के बाहर परेशान किया और हमला कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान सैकड़ों वकील भी कोर्ट रूम में जमा हो गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। उनपर हमला भी हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही पीटने की धमकी दी गई थी।
बांग्लादेश : चिन्मय कृष्ण की जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार, वकील पर हमला
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