
चंडीगढ़ : उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुखी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा।’
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 25, 2020
बताते चलें कि, हरियाणा सरकार भी यूपी की तर्ज पर जल्द जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। जिसका जिक्र गृह मंत्री अनिल विज पहले भी कई बार कर चुके हैं।