मिदनापुर : झाड़ग्राम जिले के लालगढ़ थाना इलाके के नेताई में वर्ष 2011 में हुये सामूहिक हत्या कांड की अन्यतम अभियुक्त फुल्लरा मंडल को 8 वर्षों के बाद जमानत पर रिहा किया गया। शुक्रवार की सुबह मिदनापुर केंद्रीय संशोधनागार से बाहर निकलने के बाद माकपा के जिला स्तरीय नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। मालूम हो कि 7 जनवरी 2011 को तत्कालीन पश्चिम मिदनापुर जिले के अंर्तगत आने वाले लालगढ़ थाना इलाके के नेताई गांव में रहने वाले माकपा नेता रथिन दंडपत के घर से गांव वालों पर गोलियां बरसायीं गयीं थीं। जिसके कारण 9 लोगों की जान चली गयी थी और तकरीबन 26 लोग घायल हो गये थे। जिसे लेकर माकपा नेता रथिन दंडपत, माकपा नेता फुल्लरा मंडल समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में माकपा नेता फुल्लरा मंडल को 30 जून 2014 को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 8 वर्षों तक संशोधनागार में रहने के बाद 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फुल्लरा मंडल (65) की जमानत मंजूर की और उसके आधार पर शुक्रवार को उन्हे मिदनापुर केंद्रीय संशोधनागार से रिहा किया गया। सुबह के प्रायः 11 बजे संशोधनागार से बाहर आने पर माकपा के नेता कर्मियों ने बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। मालूम हो कि माकपा नेत्री फुल्लरा मंडल अविभक्त पश्चिम मिदनापुर जिला के क्षेत्रीय कमेटी की सदस्या थीं साथ ही साथ पश्चिम मिदनापुर जिला परिषद की कर्माध्यक्ष भी थीं और नेताई गांव में ही रहतीं थीं।
नेताई कांड की अभियुक्त को 8 वर्षाें के बाद मिली जमानत पर रिहाई
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