
मुंबई : मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर एक मानहानि शिकायत में अभिनेत्री कंगना रनौत को पेशी से स्थायी छूट देने से इनकार करते हुए कहा है कि वे एक मशहूर हस्ती हो सकती हैं, जिनके पास पेशेगत कार्य हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे एक मामले में अभियुक्त हैं।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर आर खान ने मंगलवार को रनौत की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी पेशेगत प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए पेशी से स्थायी छूट का अनुरोध किया था। विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त इस मामले की सुनवाई के लिए अपनी शर्तों को अपनी पसंद के अनुसार तय कर रहा है। अभियुक्त अधिकार के रूप में स्थायी छूट का दावा नहीं कर सकता। अभियुक्त को कानून की स्थापित प्रक्रिया और उसकी जमानत बांड के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। मजिस्ट्रेट खान ने कहा कि आज तक अदालत ने बिना कोई जुर्माना लगाये उन तारीखों (जैसा कि उन्होंने पिछली सुनवाई के लिए मांगी थी) के लिए छूट की उनकी याचिकाओं को मंजूरी दी है। अभियुक्त उसके ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई में अदालत का सहयोग करने के इरादे से पेश नहीं हुई है। अख्तर ने नवंबर 2020 में अदालत में शिकायत दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि रनौत ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिये थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा कथित तौर पर धूमिल हुई थी। एजेंसियां