दही, लस्सी पर जीएसटी लगाने का फैसला किसका था? वित्त मंत्री ने राज्य सभा में दी बड़ी जानकारी

नई दिल्लीः कई वस्‍तुओं पर जीएसटी लागू किया गया है, जिसमें आटा-दाल-चावल से लेकर दही और कई चीजें शामिल हैं। इन वस्‍तुओं पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लागू की गई है, जो 18 जुलाई से प्रभावी है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 उत्‍पादों की सूची जारी कर स्‍पष्‍ट किया है कि इन वस्‍तुओं पर क्‍यों जीएसटी लगाया गया है? वित्त मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए स्‍पष्‍ट किया कि दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, रवा, बेसन, फूला हुआ चावल, दही / लस्सी जब खुले में और बिना प्री-पैक या प्री-लेबल बेचे जाते हैं, तो कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। यानी कि अगर अगर आप खुले में सामान खरीदते हैं तो आपको टैक्‍स नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण ने कुल 14 ट्वीट करके जीएसटी को लेकर पैदा हुए कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है।

खाद्य पदार्थों पर राज्‍य वसूलते थे टैक्‍स

सीतारमण ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इन खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है। इससे पहले राज्य जीएसटी से पहले की व्यवस्था में खाद्यान्न से महत्वपूर्ण राजस्व एकत्र कर रहे थे। ” पंजाब “अकेले खरीद कर के माध्यम से खाद्यान्न पर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्‍स एकत्र किया। वहीं यूपी ने 700 करोड़ रुपए किया है। उन्‍होंने कहा कि यह फैसला जीएसटी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया था, जिसमें सभी राज्य उपस्थित थे।

 

 

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