नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मशहूर ‘गुड डे’ ट्रेडमार्क के तहत मिष्ठान्न और अन्य खाद्य उत्पादों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे पर आया है, जो इस ट्रेडमार्क के तहत बिस्कुट बेचती है।
अदालत का आदेश
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने निर्देश दिया है कि उल्लंघन करने वाले विक्रेता अपनी वेबसाइट और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऐसे उत्पादों को तुरंत हटा लें। अदालत ने कहा,
“प्रतिवादियों को अपनी वेबसाइट और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट से उल्लंघनकारी उत्पादों को सूची से हटाने का निर्देश दिया जाता है।”
ब्रिटानिया का दावा
ब्रिटानिया ने अदालत में कहा कि कुछ संस्थाएं ‘गुड डे’ ट्रेडमार्क का उपयोग करके बिना अनुमति के सोन पापड़ी और अन्य खाद्य उत्पाद बेच रही हैं। कंपनी ने इसे उसकी साख और प्रतिष्ठा का फायदा उठाने का प्रयास बताया। अदालत ने माना कि वादी कंपनी का मामला प्रथम दृष्टया मजबूत है। न्यायालय ने कहा कि यदि तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो कंपनी को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
“अगली सुनवाई की तारीख तक प्रतिवादियों को मिष्ठान्न, खाद्य उत्पाद, पापड़ और अन्य उत्पादों की आपत्तिजनक ट्रेडमार्क ‘गुड डे’ के तहत वितरण और बिक्री पर रोक लगाई जाती है।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी किसी अन्य समान या भ्रामक ट्रेडमार्क का उपयोग करके भी उत्पाद नहीं बेच सकते। यह आदेश ब्रिटानिया के ट्रेडमार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को भ्रमित होने से बचाने के उद्देश्य से दिया गया है।
संबंधित समाचार:
- CJI Chandrachud's Retirement: अगर मैंने किसी का दिल…
- 1.35 करोड़ के सोने के बिस्कुट जब्त, एक धराया
- World Diabetes Day: युवा पीढ़ी में क्यों बढ़ रहा है…
- Howrah: हावड़ा स्टेशन को लेकर अच्छी खबर
- वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने का राज: सही भोजन का चयन…
- कोलकाता में स्लाइस ब्रेड हुआ महंगा, जानें नई कीमत
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को…
- GOOD NEWS! 2025 से 2 साल में ही पास कर सकेंगे ग्रेजुएशन
- एलोवेरा जेल से पलट जाएगी आपके बालों की काया, 1 हफ्ते…
- एक से अधिक पत्नी होने पर पहली पत्नी को मिलेगा पेंशन
- सुप्रीम कोर्ट का जम्मू-कश्मीर में कैदियों की…
- उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महा पर्व छठ सम्पन्न
- सही रास्ते पर आगे बढ़ रही स्विगी: CEO रोहित कपूर
- खिदिरपुर ब्रिज से सफर करते हैं? तो ये खबर जरूर पढ़ लें
- Lalbazar Police Station: पुलिस बल की कमी पर लगाम,…