नई दिल्ली: नौकरी बदलने पर जिस तरह से ईपीएफ अकाउंट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरह से अब आपकी ग्रेच्युटी की रकम भी नौकरी बदलने पर ट्रांसफर हो जाएगी। केंद्र सरकार सैलरीड क्लास के लिए जल्द ही ये नया नियम लेकर आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार, कर्मचारी यूनियन और इंडस्ट्री के बीच मौजूदा ग्रैच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन गई है। अब ग्रैच्युटी ट्रांसफर को सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़े नियमों में शामिल किया जाएगा। एक रिर्पोट के मुताबिक सरकार-यूनियन और इंडस्ट्री के बीच मौजूदा ग्रैच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन गई है और इसे सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़े नियमों में शामिल किया जाएगा।
ग्रैच्युटी पोर्टेबिलिटी पर बनी सहमति
अब पीएफ की तरह ग्रैच्युटी ट्रांसफर का भी विकल्प मिलेगा। ग्रैच्युटी पोर्टेबिलिटी पर इंडस्ट्री-यूनियन में सहमति होने को बाद नौकरी बदलने पर पीएफ की तरह ग्रैच्युटी भी ट्रांसफर होगी। पीएफ की तरह मासिक ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन पर भी सहमति बन गई है।
वर्किंग डे बढ़ाने पर राजी नहीं
सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय-यूनियन-इंडस्ट्री की बैठक में ये सहमति बनी है। ग्रैच्युटी को सीटीसी का जरूरी हिस्सा बनाने का भी प्रस्ताव है। ये प्रावधान सोशल सिक्योरिटी कोड के नियम में शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक इस पर अंतिम नोटिफिकेशन अगले महीने आ सकता है। हालांकि ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग डे बढ़ाने पर इंडस्ट्री सहमत नहीं है। यानी इंडस्ट्री ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग डे 15 दिन से 30 दिन करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है।
सैलरीड क्लास के लिए बड़ी खुशखबरी! नौकरी बदलने पर अब मिलेगा ये फायदा
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