
नई दिल्ली: विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में आयकर छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि आयकरदाताओं को कर में सिर्फ रियायत दी गई है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये यथावत है और इसे बढ़ाकर दोगुना यानी पांच लाख रुपये नहीं किया गया है। बल्कि पांच लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं को रियायत का लाभ मिलेगा।
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वित्तमंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते समय कर रियायत की घोषणा के बाद ऐसा समझा गया कि आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा अब भी 2.5 लाख रुपये ही रहेगी।