
नयी दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने जुर्माने का भुगतान नहीं करने वाले 1,677 इकाइयों की सूची जारी की है। इस सूची वे कंपनियां, व्यक्ति शामिल हैं जो उसके द्वारा लगाए गए जुर्माने को भुगतान 31 मई तक करने में नाकाम रहे हैं। 31 दिसंबर 2017 तक के आदेशों के तहत लगाए गए जुर्माने का मई 2018 तक भुगतान नहीं करने वाले सेबी की वेबसाइट पर दी गयी सूची में शामिल हैं। इनमें कम से कम 15,000 रुपये के जुर्माने वाले औप कुछ लाख रुपये तथा कुछ पर करोड़ों रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने वाले शामिल हैं।
क्या है कारण
ये जुर्माने कंपनियों द्वारा बिना पंजीकरण के पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं देना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने में नाकाम रहने और निवेशकों से अवैध रूप से धन जुटाने जैसे नियमों के उल्लंघन मामले में लगाये गये हैं। कुछ जुर्माने 1998 से लंबित हैं। कई मामले में ये अदालतों में हैं तो कुछ दूसरे फोरम में लंबित हैं। सेबी ने एक अन्य जानकारी में कहा कि उसने सामूहिक निवेश योजना के इतर अन्य उल्लंघन के 1,139 मामलों में कार्यवाही शुरू की है। नियामक इकाई से बकाये की वसूली के लिये बैंक और डीमेट खातों के साथ अन्य परिसंपत्तियों को जब्त करने का भी प्रयास कर रहा है।