
नई दिल्ली : नवंबर महीने का जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने की समयसीमा को 23 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ( सीबीआईसी ) ने शनिवार को एक ट्वीट में जानकारी दी। इस फॉर्म में सामान की आवक एवं बिक्री की जानकारी देनी होती है।
इन्हें भरना होगा ये फॉर्म
जीएसटी -3बी जीएसटी के तहत पंजीकृत हर व्यक्ति के लिए भरना आवश्यक होता है। यह एक सिंपल टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। अगर किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो तो भी इस फॉर्म को भरना आवश्यक होता है। इस फॉर्म को भरते समय केवल कुल संख्या दर्ज करना होता है।
अलग जीएसटीआईएन होने पर अलग-अलग जीएसटीआर 3बी फॉर्म भरना होता है। आपको जिस महीने का रिटर्न भरना होगा, उसके अगले महीने की 20 तारीख तक यह फॉर्म भरने की जरूरत होती है।