हुक्का बार के खिलाफ अभियान को लेकर हाई कोर्ट में रिट

जस्टिस मंथा ने कोलकाता और विधाननगर के सीपी से मांगा जवाब
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हुक्का बार के कुछ मालिकों ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है। उनका आरोप है कि पुलिस हुक्का बार को जबरन बंद करा रही है। इस बाबत सवाल किए जाने पर कहती है कि कोलकाता नगरनिगम और विधाननगर नगरनिगम के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जस्टिस राजाशेखर मंथा ने कोलकाता और विधाननगर के पुलिस कमिश्नर को इस बाबत अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
एडवोकेट मेघला दास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पुलिस कमिश्नरों को अपना जवाब अगले मंगलवार को देना है और उसी दिन इस मामले की सुनवायी होगी। एडवोकेट जयदीप कॉर ने इस मामले में दलील देते हुए कहा कि हुक्का बार खोले जाने का लाइसेंस सेंट्रल टोबैको कंट्रोल एक्ट 2003 के तहत दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाया है जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है। एडवोकेट कृष्णेंदु सरकार ने बताया कि हुक्का बार में न्यूनतम निकोटिन वाला तंबाकू का इस्तमाल किया जाता है। ‌इसके अलावा हुक्का बार में हार्बल का भी इस्तेमाल किया जाता है। एडवोकेट कॉर ने कहा कि यह सवाल भी है कि क्या सेंट्रल एक्ट को ओवरलैप करते हुए राज्य सरकार कानून बना सकती है। बहरहाल अगले मंगवार को इस मामले पर बहस होगी।

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