सभी राज्यों के साउंड सिस्टम में लगेंगे इनबिल्ट लिमिटर ?

एनजीटी ने मामला भेेजा प्रिंसिपल बेंच के पास
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए वर्ष 1995 में ही कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी तरह की सामूहिक स्थलों पर किसी तरह के तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम नहीं बजाये जायेंगे। इसके लिए वर्ष 2000 में कानून बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2004 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से कहा गया था कि सभी तरह के साउंड सिस्टम में साउंड लिमिटर लगाये जायेंगे, लेकिन 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक ये निर्देश कार्यकर नहीं किया गया है। ऐसे में पर्यावरणविद् सुभाष दत्ता की ओर से एनजीटी में याचिका दायर की गयी थी कि राज्य में साउंड लिमिटर तैयार नहीं हो रहे हैं या फिर उसे खरीदा नहीं जा रहा है। ऐसे में सुभाष दत्ता ने अपनी याचिका में अपील की कि सभी तरह के साउंड सिस्टम काे इस तरह तैयार किया जाये कि 65 डेसिबल से अधिक आवाज ना निकले। इस संबंध में एनजीटी से उन्होंने निर्देश देने की बात कही थी। वर्ष 2019 में कोर्ट ने साउंड लिमिटर के लिए राज्य के डीजीपी व मुख्य सचिव को लेकर कमेटी बनायी थी। अब एनजीटी की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि यह देखना होगा कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह व्यवस्था लागू की जा सकती है या नहीं ताकि सभी साउंड सिस्टम में इनबिल्ट साउंड लिमिटर लगा हो। इसके लिए एनजीटी ने ये मामला दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। इसकी सुनवाई 7 दिसम्बर को हो सकती है।

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