स्पीकर मुकुल के मामले में शीघ्र फैसला लेंगे : सुप्रीम कोर्ट

दलबदल विरोधी कानून के तहत दायर की गई है याचिका
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जतायी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी शीघ्र ही मुकुल राय के मामले में फैसला लेंगे। दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल राय की सदस्यता खारिज करने के लिए स्पीकर के समक्ष आवेदन किया गया है। आरोप है कि भाजपा के टिकट पर जीतने के बाद मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेस्वरा और जस्टिस हिमा कोहली के डिविजन बेंच ने इस बाबत दायर दो अपीलों पर सुनवायी करते हुए यह उम्मीद जतायी। यहां गौरतलब है कि एक अपील विधानसभा के स्पीकर और दूसरी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सचिव और रिटर्निंग अफसर की तरफ से दाखिल की गई है। दोनों ही अपील इस बाबत हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के डिविजन बेंच ने स्पीकर से 28 सितंबर को कहा था कि वे मुकुल राय के खिलाफ दायर याचिका पर सात अक्टूबर तक अपना फैसला ले लें। इस बाबत कोई नोटिस नहीं जारी की गई थी। स्पीकर की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से कहा कि दलबदल विरोधी याचिका पर स्पीकर 21 दिसंबर को सुनवायी करेंगे। बेंच ने उम्मीद जतायी कि स्पीकर 21 दिसंबर को इस बाबत कानून के मुताबिक फैसला लेंगे। इसकी अगली सुनवायी जनवरी में होगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की थी। भाजपा विधायक अंबिका राय ने हाई कोर्ट में इस बाबत पीआईएल दायर की थी।

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