
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। बंगाल सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद तक से हटाने पर मुहर लगा दी। सोमवार को ही बंगाल विधानसभा में एक विधेयक को पारित किया गया, जिसमें राज्यपाल से यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाने और सीएम ममता बनर्जी को इस पद पर बिठाने का प्रावधान है। बंगाल सरकार के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी राज्यपाल से इस तरह की शक्तियों को छीनने की सुगबुगाहट हो रही है। इस पूरे मसले पर अब तक विशेषज्ञों ने अलग-अलग राय दी है। आखिर ममता बनर्जी सरकार का यह विधेयक कितना कारगर साबित होगा? राज्यपाल के पास ही जाने वाले इस विधेयक पर आगे क्या कार्यवाही हो सकती है और धनखड़ से इस पद को छीना जाना क्या कानून तौर पर सही है?