अनुब्रत को दिल्ली क्यों नहीं लाया गया, अदालत ने ईडी से पूछा

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नयी दिल्ली/कोलकाता : गौ तस्करी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को दिल्ली नहीं ले जाने पर केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगायी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सात दिनों के भीतर ईडी से एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें बताया गया है कि आदेश के ढाई महीने बाद भी अनुब्रत को बंगाल से दिल्ली क्यों नहीं ले जाया गया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए अनुब्रत को बंगाल से दिल्ली ले जाने की मांग की थी। कई सुनवाई के बाद दिल्ली की निचली अदालत ने 19 दिसंबर को उस मामले में बड़ा आदेश दिया था।
लेकिन हकीकत यह है कि राउज एवेन्यू ने 19 दिसंबर को वह आदेश दिए जाने के बाद बीरभूम की दुबराजपुर थाना पुलिस कई साल पुराने एक मामले में अनुब्रत को हिरासत में लिया था। इस दिन ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अणुव्रत ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में केस दायर किया है। इसलिए उसे दिल्ली नहीं लाया गया। जवाबी अदालत ने पूछा, क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है? यदि नहीं, तो आरोपी को प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बावजूद दिल्ली क्यों नहीं लाया गया? ईडी ने इस संबंध में जवाब देने के लिए समय मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि उसे अगले सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यानी अगले मंगलवार तक ईडी को रिपोर्ट दे दी जाए। उसके कई दिनों बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में अणुव्रत के मामले की सुनवाई होनी है। स्वाभाविक रूप से, जिज्ञासा पैदा हुई है कि क्या ईडी अगले मंगलवार तक अनुब्रत को दिल्ली ले जाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी?

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