एक टीचर का वेतन रोके जाने के खिलाफ विजिलेंस जांच

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक टीचर का भुगतान रोके जाने को लेकर विजिलेंस जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकारी बाबुओं के रवैये पर तीखी नाराजगी जतायी है। उन्होंने सवाल किया है कि हाई कोर्ट में मामला आते ही जब छह घंटे में भुगतान हो जाता है तो फिर दो साल में क्यों नहीं किया गया।
एडवोकेट अंजन भट्टाचार्या ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आशा श्रीवास्तव मारवाड़ी बालिका विद्यालय में टीचर थी और 2020 में सेवानिवृत्त हो गई थी। शिक्षा विभाग उनके बकाये का भुगतान नहीं कर रहा था और उनका आवेदन फाइलों में ही भटकता रहा। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी और मामला सोमवार को सुनवायी में आया और छह घंटे में उनके बैंक खाते में 58 हजार रुपए आ गए। बाबुओं के इस रवैए के खिलाफ जस्टिस गंगोपाध्याय इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने करीब सारे महकमे को ही कोर्ट में तलब कर लिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने विजिलेंस कमिशन के चेयरमैन को इस मामले की जांच करने के बाद 20 दिसंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और इसी दिन इस मामले की सुनवायी होगी। एडवोकेट भट्टाचार्या ने कोर्ट को बताया कि उन्हें स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

शेयर करें

मुख्य समाचार

Loksabha Elections : 21 राज्यों की 102 सीटों पर 63% वोटिंग

नई दिल्ली : लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई है। सुबह 7 बजे से शाम आगे पढ़ें »

चीन की उड़ी नींद! भारत ने फिलीपींस को भेजा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल

नई दिल्ली: भारत ने फिलीपींस को शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप भेज दी है। डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने ये बड़ा कदम आगे पढ़ें »

ऊपर